✒️सुभाष मेश्राम की खबर
दिनांक 19.02.2026
⬛कोंडागांव पुलिस द्वारा लगातार आपराधिक तत्वों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी
⬛डीजल पेट्रोल चोरी कर चोरी का डीजल पेट्रोल रखने वाले दो आरोपियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही
🟥दोनो आरोपियों से 4 लाख मूल्य का एक छोटा हाथी वाहन क्र.CG27L9238 एवं 45268 रुपए का कुल 468 लीटर डीजल पेट्रोल सहित कुल 445228 रुपए मूल्य की मसरूका जप्त की गई
➡️नाम आरोपी
1) सांतुराम कश्यप पिता स्वर्गीय महादेव कश्यप उम्र 40 वर्ष निवासी नयापारा मर्दापाल जिला कोंडागांव।
2) उमेश सेठिया पिता स्वर्गीय गोविंद सेठिया उम्र 50 वर्ष निवासी बड़े उसरी थाना कोंडागांव जिला कोंडागांव।
पुलिस अधीक्षक कोंडागांव श्री पंकज चंद्रा के निर्देशानुसार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री कपिल चंद्रा एवं एसडीओपी कोंडागांव श्री रूपेश कुमार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक कोंडागांव चंद्रशेखर श्रीवास के नेतृत्व में टीम गठित कर आपराधिक तत्वों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा था । इसी तारतम्य में दिनांक 18.02.2026 को सूचना प्राप्त हुई थी की बड़े उसरी सेठिया ढाबा में दो व्यक्ति अपने घर एवं छोटा हाथी में चोरी के डीजल पेट्रोल को जरकीनों में भरकर रखे हैं जिसे खपाने के फिराक में हैं।
जिस पर थाना कोण्डागांव पुलिस द्वारा ग्राम बड़े उसरी सेठिया ढाबा पहुंचकर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। दो व्यक्ति छोटा हाथी क्रमांक सीजी 27 एल 9238 के पास खड़े थे। जिनसे नाम पता पूछने पर छोटा हाथी के चालक ने अपना नाम सांतु राम कश्यप पिता स्वर्गीय महादेव कश्यप उम्र 43 वर्ष निवासी नयापारा मर्दापाल जिला कोंडागांव एवं ढाबा संचालक ने अपना नाम उमेश सेठिया पिता स्वर्गीय गोविंद सेठिया उम्र 50 वर्ष निवासी बड़े उसरी थाना कोंडागांव जिला गोंडागांव का होना बताया। छोटा हाथी के पीछे 08 जर्किनों में डीजल पेट्रोल भरा था । जिसमें कुल पांच जरकीनों में 240 लीटर डीजल एवं तीन जरकीयनों में 128 लीटर पेट्रोल कुल 8 जरकीनों में 368 लीटर डीजल भरा हुआ था जिसे छोटा हाथी वाहन चालक से विधिवत जप्त कियागया। इसी प्रकार ढाबा संचालक उमेश सेठिया के ढाबे से दो जर्किनों में कुल 100 लीटर डीजल जप्त किया गया। इस प्रकार कुल 10 जरकिनो में 468 लीटर डीजल पेट्रोल जप्त किया गया जिसकी अनुमानित कीमत 45228 है। छोटा हाथी वाहन क्रमांक CG27L9238 को भी विधिवत जब किया गया जिसकी अनुमानित कीमत ₹4 लाख है। इस प्रकार दोनों आरोपियों से कुल 445228 रुपए मूल्य की मशुरका का जप्त की गई।
दोनों आरोपियों के विरुद्ध की धारा 35(1+5) बीएनएसएस/303 (2) बीएनएस की कार्रवाई की गई।
